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बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी, पटियाला कोर्ट खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी

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मुंबई/नई दिल्ली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। बुधवार को अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के अग्रिम जमानत नहीं देने पर अब खेडकर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली पुलिस यूपीएससी की तरफ से दर्ज कराई एफआईआर में पूजा खेडकर को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। एक दिन पर यूपीएसपी ने पूजा खेडकर के IAS में चयन को रदद् कर दिया था। इसके साथ आगे परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने मांगी थी हिरासत
पटियाला हाउस कोर्ट में पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत की सुनवाई में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और दिल्ली पुलिस ने बर्खास्त की गई प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हिरासत मांगी थी। पूजा खेडकर र जिन पर सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास हासिल करने के लिए अपनी पहचान गलत बताने का आरोप हैं। हालांकि, गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए खेडकर ने कहा कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप अभी भी जांच का विषय हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इसी तरह से देखा जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेंद्र कुमार जंगाला ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

किस आधार पर मांगी थी जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका में पूजा खेडकर ने दृढ़ता से तर्क दिया था कि उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीएससी ने 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और एक दिन के भीतर ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पूजा ने कहा था कि अब वे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जोर दे रहे हैं। इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों? मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खेडकर ने कहा था कि इसके लिए मुझे अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक की आवश्यकता है। ये दलीलें उनकी तरफ से पेश हुई वकील बीना माधवन ने रखी थीं।

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