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आज भी नहीं मिली बेल, मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला

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नई दिल्ली

दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से दलील दी जबकि सीबीआई और ईडी की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ईडी ने जो स्टैंड लिया है उसमें असंगति दिखती है। एक तरफ उसने दावा किया है कि ट्रायल शुरू हो चुका होता अगर गैर जरूरी आवेदन सिसोदिया की ओर से ना डाला गया होता। वहीं दूसरी तरफ उसने 4 जून को वक्त मांगते हुए कहा था कि वह 3 जुलाई तक वह डेटा एकत्र कर फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देगा।

आपका स्टैंड क्लियर नहीं है- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस मामले में आखिरी चार्जशीट 28 जून को दाखिल की गई थी। तब आपकी (अभियोजन पक्ष) ओर से कहा गया था कि आप सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे में आप यह बात भलीभांति समझते हैं कि जब तक सभी चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है तब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आप ट्रायल शुरू कर सकते थे अगर आरोपी ने डिले नहीं किया होता। इस मामले में आपके स्टैंड में विसंगति है। सुप्रीम कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आप साफ तौर पर असलियत में बताएं कि कितना वक्त लगेगा क्योंकि मामले में 493 गवाह हैं, उस पर विचार करके बताएं।

‘सिसोदिया को रिलीज किया तो सबूतों से होगी छेड़छाड़’
इस दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सिसोदिया की मौजूदा जमानत अर्जी का मुख्य बिंदु यह है कि ट्रायल में देरी हो रही है, ऐसे में जमानत दी जाए लेकिन सिसोदिया की ओर से गैर जरूरी तमाम आवेदन दाखिल किए जाते रहे हैं। इन आवेदनों की जरूरत नहीं है और फिर भी यह दाखिल की जाती रही है। उन्हें डिस्चार्ज के स्टेज पर आवेदन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राजू ने यह भी दलील दी कि अगर सिसौदिया को डिस्चार्ज के लिए आवेदन दाखिल नहीं करना है तो उन्हें कोर्ट को इस बारे में सूचित करना चाहिए। साथ ही दलील दी कि अगर सिसोदिया को रिलीज किया जाएगा तो इस मामले में जो साक्ष्य हैं उसके छेड़छाड़ की आशंका है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

क्या बोले सिसोदिया के वकील
इस मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की दलील का सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कड़ा विरोध किया और कहा कि सिसौदिया ने जो भी आवेदन दाखिल किया था ज्यादातर ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार किया। इस दौरान कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आप बता सकते हैं कि कब ट्रायल शुरू हो सकता है और क्या संभावना है कि कब शुरू होकर कब खत्म होगा? तब अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एजेंसी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान 12 अगस्त से शुरू कर सकता है और ट्रायल रोजाना के बेसिस पर हो सकता है। तब सिंघवी ने कहा कि मेरे दोस्त (ईडी के वकील) सुझाव दे रहे हैं कि रोजाना सुनवाई हो सकती है जबकि अभी 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। एक शख्स को जेल में रखना महत्वपूर्ण है? हमें सच का सामना करना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिसौदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है। इन दोनों ही मामले में सिसौदिया ने जमानत की मांग की है। सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को करप्शन मामले में सिसौदिया को गिरफ्तार किया था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसौदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामले में सिसौदिया अभी जेल में बंद हैं।

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