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सहारा समूह से जल्‍द मिलेगा फंसा पैसा… सुप्रीम कोर्ट की इस ‘लताड़’ के बाद ऐसे जगी उम्मीद

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नई दिल्‍ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसे लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सहारा को सेबी-सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए संपत्ति बेचने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल, सहारा समूह की कंपनियों SIRECL और SHICL ने निवेशकों से पैसे जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2012 को आदेश दिया था कि सहारा समूह की ये कंपनियां निवेशकों का पैसा 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करे। मार्केट रेगुलेटर निवेशकों को यह पैसा लौटाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार, सहारा समूह की दो कंपनियों को निवेशकों से जमा की गई राशि को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करना है। यह ब्याज धनराशि जमा करने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक के लिए देय होगा।

कोर्ट ने जताई नाराजगी
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सहारा समूह के अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई।

नहीं सुनी कोई दलील
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार 25,000 करोड़ रुपये में से बाकी 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्तियां बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने साथ ही जोड़ा कि संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए। इसे सर्किल रेट से कम कीमत पर बेचने की स्थिति में न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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