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Tuesday, March 31, 2026
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निर्माण कार्य पर रोक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस…जानें GRAP-3 में किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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नई दिल्ली,

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर स्तर’ तक पहुंच गई है. इसी बीच गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है. अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली में किन-किन कामों पर पाबंदियां रहेंगी और इसका कैसा प्रभाव होगा.

दिल्ली-एनसीआर में होगा लागू
ग्रैप के चरण-III के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 (कल) को सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी. इसके तहत…
1) सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा.
2) भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा.
3) सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू की जानी चाहिए.
4) निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी. ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी.
5) पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा.
6) पूरे दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी.
7) दिल्ली-एनसीआर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी.
8) मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी. जरूरी सामानों के परिचालन की अनुमति होगी.
9-दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
10) अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
11) कक्षा -5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में करने की सिफारिश की गई है.

क्या है ग्रैप-3
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है. GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

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