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दिल्ली में प्रदूषण भयावह, GRAP-4 लागू, 10 वीं और 12 वीं को छोड़ सभी स्कूल बंद, सीएम का आदेश

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नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस बीच दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया है कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद होंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।

सीएम आतिशी ने किया ऐलान
दिल्ली में रविवार को एक्यूआई 500 तक पहुंच गया। इसके बाद सीएक्यूएम ने सोमवार से ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारों से दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूलों बुलाया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसका ऐलान किया।

कॉलेजों को भी किया जा सकता है बंद
दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल पहले से ही बंद है। दरअसल ग्रैप-3 लागू होने के बाद प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाता है। दिल्ली में पहले से ग्रैप-3 लागू है। वहीं सोमवार से ग्रैप-4 लागू होने के साथ पाबंदियां बढ़ेंगी और बाकी क्लासेस के स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। ग्रैप-4 में सरकारों को कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की भी सिफारिश की गई है।

दिल्ली में एक्यूआई 450 के पार पहुंचा
ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किया जाएगा। इस चरण में कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत एक्यूआई 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद प्रतिबंध सबसे ज्यादा और सबसे कड़े होते हैं।

क्या-क्या होंगी पाबंदियां?

  • दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं, CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक।
  • इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कर्मिशियल वाहनों पर रोक रहेगी।
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल-4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध।
  • प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद किए जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर मे राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं।
  • सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।
  • राज्य सरकारें अन्य इमरजेंसी उपायों पर विचार कर सकती हैं। सरकारें कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती हैं। इसके अलावा गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं।
  • राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर ईवन-ऑड के आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर फैसला ले सकती है।

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