नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक युवती को यह साबित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है कि उसका विवाह उसकी सहमति से हुआ था या नहीं। युवती जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच के सामने पेश हुई तो उसका वीडियो चालू नहीं था और अदालत ने पाया कि उसने यह कहने की कोशिश की थी कि उसकी शादी जबरन कराई गई।
‘विरोधाभासी बयान दे रही है महिला’
अदालत ने कहा, ‘स्पष्ट रूप से लड़की ने पुलिस थाने में जो कुछ कहा और आज जो कहा, उससे पता चलता है कि वह विरोधाभासी बयान दे रही है। उसे अगली सुनवाई की तारीख पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ अदालत में हाजिर किया जाए।’ बेंच ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि युवती और उसके परिवार के सदस्यों को 16 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा में अदालत लाया जाए।
महिला के पति ने किया था अदालत का रुख
अदालत का यह आदेश युवती के पति के अदालत का रुख करने पर आया है। शख्स ने अपनी पत्नी को अदालत में पेश करने का अनुरोध किया और दावा किया कि उसे उसके माता-पिता अपने साथ ले गए थे और 24 अक्टूबर से उसका कोई अता-पता नहीं है। शख्स ने दावा किया कि उन दोनों ने सितंबर में एक मंदिर में युवती के परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी और यहां तक कि युवती ने पुलिस को बताया था कि उसने शादी के लिए सहमति दी थी, हालांकि उसने बाद में अदालत में विरोधाभासी रुख अपनाया।
लड़की के माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई
अदालत संबंधित व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (लापता या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध) याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने अपनी पत्नी को अदालत में पेश करने की मांग की थी। शख्स ने अदालत से कहा कि चूंकि युवती के माता-पिता इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का पता नहीं चल रहा है।
महिला ने बदला अपना बयान
नौ सितंबर को, दंपति पुलिस के समक्ष पेश हुआ और पुष्टि की कि उनकी शादी सहमति से हुई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि युवती के पिता भी पुलिस थाने में मौजूद थे। पुलिस की वस्तु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, युवती ने 9 सितंबर को थाने में हस्तलिखित बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की है। इसने बताया कि बाद में युवती की ओर से शिकायत मिली थी कि व्यक्ति ने उसके साथ जबरन शादी की।