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दिल्ली: दंगा पीड़ित सिखों के लिए सरकारी नौकरियों में छूट, उम्र और शैक्षणिक योग्यता में मिलेगी राहत

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नई दिल्ली,

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. उन्होंने सरकारी सेवा में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों के लिए 55 वर्ष की आयु तक के आवेदकों को शैक्षिक योग्यता और उम्र में पूरी छूट देने की मंजूरी दी है. इस फैसले से 88 आवेदकों को फायदा होने की उम्मीद है, जो पहले इन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति सालों से विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधियों और पीड़ित समूहों ने सरकार से रोजगार मानदंडों में रियायत की मांग की थी. वे समझते थे कि दंगा पीड़ितों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण यह छूट जरूरी है.

50 आवेदकों को मिलेगी राहत
यह पहल 16 जनवरी 2006 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेज से शुरू हुई थी, जिसमें दंगा पीड़ितों के लिए नौकरियों के अवसर शामिल थे. एक विशेष अभियान के दौरान, राजस्व विभाग को शुरू में 72 आवेदन मिले थे, जिनमें से 22 आवेदकों को उम्र में राहत मिलने के बाद नियुक्तियां दी गईं. अक्टूबर 2024 में, वीके सक्सेना ने इन बाकी 50 आवेदकों के लिए शैक्षिक योग्यता में पूर्ण छूट दी, जिन्हें इस अभियान से योग्य माना गया था.

उम्र और शैक्षणिक योग्यता में मिलेगी छूट
अगले निर्देशों के तहत, राजस्व विभाग ने 28 से 30 नवंबर 2024 तक स्पेशल कैंप आयोजित किए और प्रमुख अखबरों में दंगा पीड़ितों के परिवारों से आवेदन आमंत्रित किए. इस कोशिश के तहत 199 आवेदन आए, जिनमें से 89 उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे, भले ही कुछ की उम्र अधिक हो और शैक्षिक योग्यताएं कम हों, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किया जाएगा.उपराज्यपाल के हाल के आदेश ने इन 88 आवेदकों के लिए रुकावटों को प्रभावी रूप से हटा दिया है, जिससे वे सरकारी सेवा में MTS के रूप में नियुक्त होने के लिए सक्षम हो गए हैं.

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