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कन्नौज रेप कांड: सपा नेता नवाब सिंह यादव को पॉक्सो एक्ट में सशर्त जमानत, क्या आएगा जेल से बाहर?

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कन्नौज

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेप कांड में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव को शनिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद नवाब सिंह यादव को विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत न मिलने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त 2024 को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नाबालिग रेप केस के मामले में पुलिस ने करीब 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। किशोरी का बयान भी कोर्ट में दर्ज हो चुका है। नवाब के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नवाब को सशर्त जमानत दे दी।

जमानत के लिए ये शर्तें
अदालत ने जमानत देते हुए दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड पेपर जमा करने और कई शर्तों का पालन करने का आदेश दिया। इन शर्तों में मुकदमे में सहयोग को प्रमुखता दी गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि नवाब को सुनवाई के दौरान खुद या वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहना होगा।कोर्ट ने इसके साथ ही नवाब को किसी गवाह को डराने-धमकाने या साक्ष्य को प्रभावित करने पर पाबंदी लगाई है। समय पर पेशी का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत के बुलावे पर समय से पेश होना अनिवार्य है।

जेल से निकलना मुश्किल
नाबालिग रेप केस में राहत मिलने के बाद भी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। रेप केस के अलावा नवाब सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। इस मामले में जमानत न मिलने के कारण अभी उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं हो पाएगा।

नवाब सिंह यादव का मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं ने इसे सपा के खिलाफ प्रमुख मुद्दा बनाया था। ‘नवाब मॉडल’ को लेकर चुनावी रैलियों में तीखी बयानबाजी हुई थी।

रेप कांड में जमानत मिलने के बावजूद गैंगस्टर एक्ट के तहत नवाब सिंह यादव की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं है। अब उनकी अगली कानूनी लड़ाई इस मामले में जमानत हासिल करने को लेकर होगी। मामला राजनीति और कानूनी पहलुओं दोनों पर नजरें बनाए हुए है।

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