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सीमेंट, आटे को भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है? यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया सवाल

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नई दिल्ली

हलाल सर्टिफिकेशन वाले फूड प्रोडक्ट के निर्माण, बिक्री और वितरण पर बैन लगाने को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। हलाल सर्टिफिकेशन का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को यूपी सरकार ने अदालत को बताया कि सीमेंट, लोहे की छड़, बोतलों सहित विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन देकर कुछ लाख करोड़ रुपये एकत्र किए जा रहे हैं। सरकार का कहना था कि इससे सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं, सरकार ने इस मामले में कोर्ट में सवाल किया कि क्या सीमेंट और आटे को भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है।

पानी की बोतलों, सीमेंट पर क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मांस के अलावा अन्य उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित देखकर ‘स्तब्ध’ हैं। इसके जरिये यह प्रमाणित किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट इस्लामी कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

तुषार मेहता राज्य के भीतर हलाल-सर्टिफिकेशन पर यूपी सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जवाब दे रहे थे। मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ को बताया कि हलाल मांस का सर्टिफिकेशन आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन पानी की बोतलों और सीमेंट जैसे उत्पादों पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

बेसन हलाल या गैर हलाल कैसे?
उन्होंने कहा कि जहां तक हलाल मीट आदि का सवाल है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यहां तक कि आटा (गेहूं का आटा), बेसन (चने का आटा) को भी हलाल प्रमाणित किया जाना चाहिए… बेसन हलाल या गैर-हलाल कैसे हो सकता है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एजेंसियों ने इस तरह के प्रमाणीकरण के साथ ‘कुछ लाख करोड़’ कमाए हैं।

यूपी सरकार ने लगाया था बैन
जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने उनकी याचिका का विरोध किया। शमशाद ने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार की नीति में हलाल की अवधारणा को अच्छी तरह से समझाया गया है और यह जीवनशैली का मामला है।

उन्होंने कहा कि सब कुछ स्वैच्छिक है और किसी को भी हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नवंबर 2023 में ‘तत्काल प्रभाव से हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण’ पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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