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Tuesday, April 7, 2026
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ट्रंप के आदेश से भारतीयों की बढ़ी मुश्किल… अमेरिका में नहीं मिली एंट्री, एयरपोर्ट से ही वापस लौटा कपल

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नई दिल्ली,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही दूसरे देशों से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों की संख्या को सीमित करने के लिए कई कड़े आदेश लागू किए हैं और जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का भी आदेश जारी किया है. इससे अमेरिका में रहने वाले और अमेरिका जाने की चाह रखने वाले भारतीयों में चिंता पैदा हो गई है. न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर हाल ही में हुई एक घटना ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

बी-1/बी-2 विजिटर वीजा पर अपने बच्चों से मिलने आए एक भारतीय जोड़े को वापसी टिकट न दिखाने के कारण अमेरिका में एंट्री से रोक दिया गया. उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भारत लौटा दिया गया. अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका के 2025 के इमिग्रेशन नियमों के तहत अमेरिका में विजिटर वीजा पर आए लोगों के पास वापसी का टिकट होना जरूरी है.

बिना बताए नियम में बदलाव से बनी भ्रम की स्थिति
रिटर्न टिकट जरूरी बनाए जाने के नियम ने यात्रियों के बीच चिंता पैदा कर दी है. भारतीय कपल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर उनके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी और इस बारे में कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी. इस वजह से यात्री भ्रम की स्थिति में हैं.

इस नियम के अचानक लागू होने से कई यात्री यह भी सोच रहे हैं कि इसके बाद और अधिक कड़े इमिग्रेशन नियम बनाए जा सकते हैं. अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से सूचना की कमी की वजह से लोग और परेशान हो रहे हैं.

भारत सरकार ने यात्रियों को दी ये सलाह
अमेरिका में इमिग्रेशन निममों में हो रहे अप्रत्याशित बदलाव को देखते हुए भारत सरकार ने यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है. सरकार ने कहा है कि प्रस्थान से पहले यात्री अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे वापसी टिकट और ट्रैवल प्लान का सबूत लेना सुनिश्चित करें.यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नए इमिग्रेशन नियमों के बारे में जानने के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट और ट्रैवल एजेंटों से परामर्श लें.

ट्रंप की सख्त नीतियों ने बढ़ाई भारतीयों की चिंता
ट्रंप ने आते ही एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बदलाव के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इस वीजा के जरिए देश में ऐसे विदेशी ही आने चाहिए जो अपने काम में कुशल हैं. ट्रंप ने जन्म से मिलने वाली नागरिकता को भी समाप्त करने का आदेश दिया है जिससे अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही ट्रंप ने आदेश जारी कर जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का आदेश जारी किया. उन्होंने आदेश को लागू करने के लिए 20 फरवरी तक का वक्त दिया. इसे देखते हुए जो भारतीय महिलाएं अपनी प्रेग्नेंसी के 7वें या 8वें हफ्ते में हैं, वो समय से पहले सी-सेक्शन डिलीवरी करा रही है.

प्रेग्नेंट भारतीय महिलाएं 20 फरवरी से पहले अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं ताकि उनके बच्चा और वो अमेरिकी नागरिकता से वंचित न रह जाए.इधर, अमेरिका की कई जिला अदालतों ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है. अदालतों ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है.

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