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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया नया आयकर विधेयक पेश, सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया

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नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नए आयकर विधेयक को पेश कर दिया। नए आयकर अधिनियम संसद के विधायी कार्य के तहत पेश किया गया। पेश होने के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया।नए आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, इसे समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। एक बार यह कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तो संसद बिल को पारित करने के लिए उस पर विचार करेगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से ही नया आयकर अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है। सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे करदाताओं, कर विशेषज्ञों और आम नागरिकों को नए कर बिल को समझने और नए आयकर कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए पर्याप्त समय देगी।

क्यों आया है यह विधेयक
सरकार प्रत्यक्ष कर कानून की भाषा को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया आयकर बिल ला रही है। इसके लाने की घोषणा पिछले साल जुलाई में ही हुई थी। तब आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की घोषणा की गई थी। समीक्षा की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि वर्तमान आयकर अधिनियम छह दशक पुराना है और 60 से अधिक बजटों के माध्यम से किए गए संशोधनों के कारण बहुत बड़ा हो गया है। नए आयकर बिल का उद्देश्य करदाताओं को आसानी प्रदान करने और कानूनों और विनियमों के बारे में कर निश्चितता प्रदान करने के साथ-साथ अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों के कारण मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आयकर कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

चार श्रेणियों में विभाजित
आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था:
1. भाषा का सरलीकरण
2. मुकदमेबाजी में कमी
3. अनुपालन में कमी, और
4. अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान

कोई विशेष बदलाव नहीं
केंद्रीय वित्त सचिव ने बजट 2025 के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि नई कर व्यवस्था में घोषित कर दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। नए आयकर बिल का उद्देश्य कानून को सरल बनाना और भविष्य में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कर निश्चितता प्रदान करना है। हालांकि, कई कर विशेषज्ञ आयकर अधिनियम के दंड और अभियोजन कानूनों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। कर विशेषज्ञ वर्तमान आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट कई अभियोजन कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की उम्मीद कर रहे हैं।

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