जालौन
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश जल निगम और अन्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 7 फरवरी को आदेश जारी किया है। इसमें प्रत्येक घर तक पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित की है।
दरअसल, जालौन जिले के ग्राम उदोतपुरा में पानी की गंभीर समस्या है, जो पिछले 20 महीनों से जारी है। यह समस्या गर्मियों में और भी बढ़ जाती है। जब पानी की मांग अधिक होती है, गांव में पाइपलाइन ट्यूबवेल के सुस्त काम के कारण पानी की आपूर्ति बंद है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर मलंगा नाला का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी को लेकर यहां के निवासियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तुरंत लोगों को हर घर तक पानी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
यहां के ग्रामवासियों ने इस समस्या के समाधान के लिए रोहित राजावत और मनोज खरे ने 7 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश जल निगम और अन्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अधिवक्ता गोपाल जी खरे ने ग्रामवासियों का पक्ष रखा और हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर, डीएम जालौन से इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
वहीं, उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए ग्राम उदोतपुरा में स्वच्छ पीने के पानी को 7 फरवरी को आदेश जारी किया है, जिसमें प्रत्येक घर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित की है। वहीं अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अंचल गुप्ता ने बताया कि कंपनियों को आदेश दे दिए हैं, 10 दिनों के अंतराल में काम शुरू हो जाएगा।