6.4 C
London
Saturday, March 7, 2026
HomeUncategorizedसोशल मीडिया पर अश्लीलता: केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म को दी हिदायत, समय...

सोशल मीडिया पर अश्लीलता: केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म को दी हिदायत, समय रैना-रणवीर अल्लाहबादिया पर विवाद के बाद सख्ती

Published on

कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के उस एपिसोड को लेकर जमकर बवाल मचा, जिसमें मेहमान बनकर आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट से पैरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया। पूरे देश में सनसनी मच गई। FIR दर्ज हो गईं। समय रैना ने यूट्यूब से अपने शो के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए। रणवीर अब तक दो बार माफी मांग चुके हैं। इन सबके बीच अब सरकार भी सख्त हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र ने कानून के दायरे से बाहर अश्लील कॉन्टेंट को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को परहेज करने को कहा है। ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक निर्देश जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें कॉन्टेंट प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें उम्र को लेकर भी कॉन्टेंट में कड़ाई से पालन करना होगा।

मिली हैं शिकायतें
मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रियता से उपयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों द्वारा अश्लील कॉन्टेंट का कथित तौर पर प्रसार किये जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं।

कॉन्टेंट पर रखना होगा ध्यान
परामर्श में कहा गया है, ‘इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी मंच सामग्री प्रसारित करते समय, कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।’

कानून द्वारा मना किए गए कॉन्टेंट को ना करें प्रसारित
इसमें कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी मंच से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा मना किए गए किसी भी कॉन्टेंट को प्रसारित न करें। साथ ही, नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करें तथा उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग भी करें। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया मंच पर सामग्री का विनियमन करने के सुझाव के मद्देनजर जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने यूट्यूब जैसे मंच पर सामग्री साझा करने के मामले में कानून में प्रावधान के अभाव को रेखांकित किया था।

Latest articles

शाहबाज़ डिवीजन द्वारा “शौर्य रन का आयोजन

सागर भारतीय सेना के तत्वावधान में शाहबाज़ डिवीजन द्वारा "शौर्य रन 2026" थीम के...

एचईसी रांची के सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार बीएचईएल के शिव पाल सिंह को

नई दिल्ली। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC), रांची...

काठूवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर जताया शोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को अलवर जिले के काठूवास गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नेता...

निशातपुरा में चाकू घोंपकर युवक की निर्मम हत्या

भोपाल निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई।...

More like this

मप्र में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘शतक’ — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले— राष्ट्रसेवा और आत्मनिर्भर भारत का देती है संदेश

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदी फिल्म ‘शतक’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ की दूसरी बैठक — 84,282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई...

भोपाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ कार्यक्रम की दूसरी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित...

खेलो एमपी यूथ गेम्स आगाज, सीएम मोहन यादव ने बढ़ाया उत्साह

भोपाल ।राजधानी में खेलों का महाकुंभ सजीव हो उठा, जब तात्या टोपे स्टेडियम में...