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BJP विधायक कंवरलाल मीणा को आज सरेंडर करना होगा, अगर हुआ ऐसा तो बच जाएगी विधायकी, जानिए

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जयपुर:

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के लिए बुधवार 21 मई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनकी विधायकी बरकरार रहने वाली है या जाने वाली है। इसका फैसला आज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंवरलाल मीणा को जो राहत दी गई थी, उसकी मियाद आज बुधवार को पूरी होने जा रही है। अगर आज राहत नहीं मिली तो शाम से पहले उन्हें सरेंडर करना होगा। हालांकि ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी सदस्यता बरकरार रखी जा सके। कुछ कानूनी जानकारों ने राज्यपाल के पास दया याचिका लगाने की सलाह दी है। बीते दो दिन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी की। हालांकि यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान इस प्रकरण पर चर्चा जरूर हुई होगी।

सजा कम होने पर भी बच सकती है विधायकी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता पिछले कई दिनों से ऐसा रास्ता खोज रहे हैं कि कंवरलाल मीणा की विधायकी बरकरार रहे। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने यह राय दी कि अगर राज्यपाल के समक्ष माफी की याचिका दाखिल की जाए तो राज्यपाल इस मामले में विचार करते हुए सजा कम भी कर सकते हैं। राज्यपाल चाहें तो सजा माफ कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर कंवरलाल को मिली तीन साल की सजा को घटाकर दो साल से कुछ दिन कम कर दिया जाए तो कंवरलाल की सदस्यता बरकरार रह सकती है। दो साल या इससे ज्यादा सजा होने पर ही सदस्यता जाने का कानून बताया जा रहा है।

तमिलनाडू और गुजरात में सामने आ चुके ऐसे मामले
तमिलनाडु में एक बार ऐसा हुआ कि वहां के राज्यपाल ने एक मामले में सजा माफ की थी। गुजरात में भी एक नेता की सजा को कम कर दिया गया था। हालांकि गुजरात में एक बार यह दांव भी कारगर साबित नहीं हुआ। जब एक विधायक की सजा राज्यपाल ने माफ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाते हुए विधायक को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। कानून के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि राज्यपाल को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए। अगर सजा कम की या माफी दी गई तो भविष्य में ऐसे मामले बार बार आने लगेंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के दखल का भी डर है।

तीन साल की मिल चुकी है सजा
करीब 20 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में कंवरलाल मीणा ने एसडीएम को धमकाते हुए पिस्तौल दिखाई थी। यह केस अब कंवरलाल को महंगा पड़ रहा है। एसडीएम को पिस्टल दिखाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कंवरलाल हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। इसके बाद वे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए लेकिन वहां से भी कंवरलाल को पूरी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।

सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस
कांग्रेस के नेता भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में राज्यपाल से भी मुलाकात की। इससे पहले विधानसभा जाकर स्पीकर को भी ज्ञापन देकर कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि जब राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। तब महज 24 घंटे में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनका आवास भी खाली करवा दिया गया था। अब भाजपा विधायक को सजा सुनाए हुए 21 दिन बीत चुके। इसके बावजूद भी उनकी सदस्यता को अभी तक रद्द नहीं किया गया।

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