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बिहार : मर्डर के आरोपियों की जमानत के लिए SP पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कहा- हम भी हैरान

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नई दिल्ली

बिहार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। समस्तीपुर के SP ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में उन्होंने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश का समर्थन किया है। पटना हाई कोर्ट ने 2022 में एक गांव के मुखिया की हत्या के मामले में आठ आरोपियों में से पांच को जमानत दी थी।

SP ने क्यों किया जमानत का समर्थन?
SP के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं। विधवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था। SP ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल करते हुए आरोपियों की जमानत का समर्थन किया। अदालत ने इस पर हैरानी जताई और SP से स्पष्टीकरण मांगा है।

2022 में मर्डर से जुड़ा है मामला
दरअसल, 2022 में समस्तीपुर के उदापट्टी गांव के मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की। 11 दिसंबर, 2024 को हाई कोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत दे दी। यह जमानत उनकी अपील पर फैसले तक के लिए थी।

विधवा पहुंची सुप्रीम कोर्ट
मुखिया शशिनाथ झा की विधवा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार की ओर से समस्तीपुर के SP ने जवाब दाखिल किया। विधवा के वकील अतुल झा ने अदालत को बताया कि SP आरोपियों की जमानत का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही FIR दर्ज की थी और जांच के बाद आरोपियों को दोषी पाया गया था।

SP के हलफनामे से SC भी हैरान
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने SP के हलफनामे को देखा। वकील की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा, ‘हम SP द्वारा आरोपियों के समर्थन में दायर हलफनामे से हैरान हैं।’ अदालत ने अशोक मिश्रा को मामले में प्रतिवादी बनाया है। अशोक मिश्रा ने 4 अप्रैल को हलफनामा दायर किया था और वे समस्तीपुर के SP थे। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर आरोपियों का समर्थन किया। अदालत ने SP से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

SP ने HC के आदेश का किया समर्थन
SP ने हाई कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि ‘HC ने कानून के अनुसार तथ्यों की गहराई से जांच की है। HC ने सभी तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद पारदर्शी और कानूनी रूप से सही आदेश दिया है। इस मामले में SP का रुख चौंकाने वाला है। एक तरफ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ सबूत पेश किए। वहीं, दूसरी तरफ SP अब उनकी जमानत का समर्थन कर रहे हैं।

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