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मुजफ्फरनगर में छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोपी प्रोफेसर निलंबित, कोर्ट से खारिज हुई जमानत

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मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में छोटूराम डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति ने एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद इस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया है। एक पदाधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कॉलेज प्रबंधन के सचिव शरद कुमार ने बताया कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बुलाई गई एक आपात बैठक में इस कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि एक उप समिति घटना की जांच करेगी। इस बीच, मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर दुष्यंत कुमार की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के अनुसार, दुष्यंत कुमार को 24 मई को छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 62 (आजीवन कारावास का प्रावधान) भी जोड़ दी हैं।

इसके पहले पुलिस ने प्रोफेसर दुष्यंत कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। कॉलेज की बीएससी की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के प्लांट पैथोलाजी विभाग के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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