ट्रम्प टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला: भारत पर क्या होगा असर? ट्रम्प टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने 29 अगस्त 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रम्प के पास टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है.
अब यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा? राजनीतिक विश्लेषक नंद गोपाल गुर्जर के अनुसार, अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले का भारत या इसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा सीधा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का तात्कालिक प्रभाव बहुत सीमित है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लगाए गए टैरिफ रूस से तेल खरीद और व्यापार असंतुलन के आधार पर लगाए गए हैं.
चीन और कनाडा पर लगे टैक्स पर कोर्ट का क्या रुख है?
यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स का यह फैसला डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अप्रैल में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर है. इसके अलावा, कोर्ट ने अपने फैसले में फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा मेक्सिको, चीन और कनाडा पर लगाए गए टैक्स को भी अवैध माना है. आपको बता दें कि ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है.
अमेरिकी अपील कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर लगाए गए टैरिफ का क्या होगा?
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी अपील कोर्ट के नवीनतम आदेश के बाद अगर भारत सहित विभिन्न देशों पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटा दिए जाते हैं, तो इससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल, टैरिफ लगने के बाद निर्यातकों का बढ़ा हुआ खर्च कम हो जाएगा. इससे भारत में फर्नीचर, कपड़ा, आभूषण और झींगा मछली के निर्यात पर असर पड़ेगा. यह फैसला इन उद्योगों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है.
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क्या डोनाल्ड ट्रम्प अपील कोर्ट का फैसला मानेंगे?
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संविधान में आपातकालीन शक्तियां हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है. आपको बता दें कि अपील कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. ट्रम्प ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत, चीन, कनाडा सहित जिन देशों पर टैरिफ लगाए हैं, वे अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अपील कोर्ट का यह आदेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है.