भोपाल
शहर मे ज्वलनशील पदार्थ को रखने वाले अवैध भंडारण करने तथा सार्वजनिक स्थानो रहवासी क्षेत्रों मे खतरनाक तरीके से ज्वलनशील गैस रिफलिंग करने वालो पर थाना तलैया पुलिस द्वारा सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया जिसके परिणाम स्वरूप सूचना पर हाथीखाना गिन्नौरी तलैया भोपाल पर अब्दुल्ला फ्लेम सेंटर दुकान पर दबिश दी गयी दुकानदार मो. राशिद पिता सईद खान उम्र 50 वर्ष निवासी म न 623 बाग मुंशी हुसैन खाँ रफीकिया स्कूल के पास कोतवाली भोपाल के कब्जे से उसकी दुकान से अवैध 13 बड़े घरेलू गैस सिलेन्डर 02 छोटे सिलेन्डर तथा अवैध गैस रिफलिंग के उपकरण को जप्त किया गया जिसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अवैध संग्रहण तथा ज्वलन शील गैस को खतरनाक तरीके से रिफलिंग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा भा.द.सं. की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । इस कार्यवाही से शहर मे ऐसे घरेलू गैस के गलत भंडारण करने तथा रिफलिंग करने पर लगाम लगेगी ।
