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Monday, June 22, 2026
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अब 24 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में

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भोपाल।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए एक हफ्ते का समय और बढ़ा दिया है। अब 24 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके बाद 21 नवंबर को पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम इस समय जिलों में चल रहा है।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने आज खत्म हो रही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की तारीख में बदलाव कर दिया है। सचिव दीपक सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया 8 से 17 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। इसकी समय सीमा अब 24 अक्टूबर कर दी गई है। इसके अंतर्गत दावा आपत्ति लेने की प्ररि या होगी, जिसमें मतदाताओं को नाम जोड़ने और काटने के लिए आवेदन बीएलओ लेंगे।

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