जबलपुर:
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पिता के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। उस पिता ने अपनी ‘गुमशुदा’ नाबालिग बेटी को ढूंढने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट में पेश होने पर बेटी ने अपने पिता के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता पर ‘गलत तरीके से छूने’ का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह अपनी महिला मित्र के साथ रहना चाहती है, जिसके साथ वह घर से भाग गई थी।
बालिग होने तक नारी निकेतन में रहेगी लड़की
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने यह आदेश दिया है। उन्होंने 17 साल की लड़की को नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया। वह वहां तब तक रहेगी जब तक वह बालिग नहीं हो जाती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है लड़की ने बदला लेने के लिए अपने पिता पर आरोप लगाया हो। इसलिए पुलिस को उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि जरूरी न हो।
अप्रैल में घर से लापता हुई थी लड़की
लड़की अप्रैल में अपने घर से लापता हो गई थी। उसके पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। ऐसा तब किया गया जब पुलिस उसे ढूंढने में विफल रही। उन्होंने FIR में एक व्यक्ति का नाम भी दिया था। उन्हें शक था कि वह व्यक्ति उसे ‘बंधक’ बनाकर रख सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और 21 अप्रैल, 2025 को कोर्ट में पेश किया।
पिता के साथ नहीं रहना चाहती लड़की
जजों के सामने अपने बयान में लड़की ने कहा कि उसके पिता ने उसकी शादी एक लाख रुपये में एक व्यक्ति से करा दी थी। उसने कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वह उनके साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसने आरोप लगाया कि जब वह सो रही होती थी तो उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते थे। उसने कहा कि वह हमेशा नशे में रहते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उसने यह भी कहा कि वह अपनी एक महिला मित्र के साथ भाग गई थी और केवल उसी के साथ रहना चाहती है।
लड़की के आरोपों की भी होगी जांच
कोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन भेजने का फैसला किया। कोर्ट का मानना है कि लड़की के आरोपों की जांच होनी चाहिए। साथ ही, पिता को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है।
पिता ने आरोपों को नकारा
पिता का कहना है कि उनकी बेटी गलत आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से कराई थी। उनका कहना है कि उनकी बेटी किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रही है। इस मामले में POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।