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दिल्ली शराब घोटाल मामले में CM केजरीवाल को मिली राहत, अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ED ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर दी केजरीवाल को जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।

अदालत से निकले सीएम केजरीवाल
जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे।

क्या बोले AAP के वकील?आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नासियार ने बताया, ‘अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई।’ उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं। अदालत अब इसका फैसला करेगी… हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा।

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