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राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार, कोर्ट ने कहा- गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएंगे अंतिम फैसला

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नई दिल्ली

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सूरत की एक अदालत के उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दूसरे दिन जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर गर्मी की छुट्टी के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट 8 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। जस्टिस प्रच्छक देश से बाहर यात्रा पर रहने की वजह से 4 मई से ही छुट्टी पर रहेंगे।

शिकायतकर्ता ने कहा कि अदालत में कांग्रेस नेता का रुख अलग है
राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था। जस्टिस प्रच्छक ने कहा कि वह अंतिम आदेश सुनाने से पहले सूरत मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष हुए मुकदमे की कार्यवाही के पूरी रिकॉर्ड का देखना चाहते हैं। इस बीच, शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील ने मंगलवार को तर्क दिया कि अदालत कक्ष में कांग्रेस नेता का रुख सार्वजनिक रूप से अलग है।

23 मार्च को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई इस टिप्पणी “सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है” पर पूर्णेश मोदी की आपराधिक मानहानि की शिकायत में दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।इस सजा के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनको सांसद के नाते दिल्ली में मिला सार्वजनिक आवास भी ले लिया गया था।

 

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