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बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्‍सव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यथास्‍थित‍ि बनी रहेगी

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बेंगलुरु:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया और यथास्थिति का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ए एस ओका और एमएम सुंदरेश की तीन जजों की बेंच ने की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जजों के बीच मतभेद का हवाला देते हुए ईदगाह मैदान मामले को 3 जजों की बेंच को भेज दिया था। मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया क‍ि कर्नाटक सरकार ने 2 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी थी, 31 अगस्‍त और 1 स‍ितंबर के लिए। कोर्ट न अपने आदेश में कहा क‍ि ईदगाह मैदान में बुधवार और गुरुवार को गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे पार्टियों को इस मुद्दे के निर्णय के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा है।

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती द थी जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी। मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।

क्‍या है पूरा मामला
कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ नगर न‍िगम ने ईदगाह मैदान में तीन दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्‍थापित करने की इजाजत दी थी। इसके पक्ष में 28 जबकि व‍िरोध में 11 ज्ञापन म‍िले थे। नगर न‍िगम के इस फैसले का कांग्रेस पार्षदों ने व‍िरोध किया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट गया और उन्‍होंने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने दी थी। इस फैसले को कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।

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