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सुप्रीम कोर्ट ने दी आसाराम बापू को अंतरिम जमानत, जानिए शीर्ष अदालत का आदेश

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अहमदाबाद/नई दिल्ली:

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी है। पिछले दिनों बीमार चल रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए महाराष्ट्र भी ले जा गया था। बीच में सूरत की लाजपोर जेल बंद उनके बेटे को गुजरात हाईकोर्ट ने बीमारी के चलते मिलने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत स्वास्थ्य कारणों के कारण आधार पर दी है, हालांकि इस दौरान कड़ी शर्ते भी लागू रहेंगी। आसाराम बापू अंतरिम जमानत की अवधि में अपने फॉलोवर्स और अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी है। आसाराम बापू 17 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद छह दिन पहले ही राजस्थान की जोधपुर जेल में वापस लौटे थे।

आसाराम को हुई है उम्रकैद
आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। एक किशोरी ने उन पर जोधपुर के पास मणई गांव में स्थित उनके आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली यह लड़की आश्रम में छात्रा थी। आसाराम बापू को इसके अलावा गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी। इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ रेप का यह मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। पीड़िता के साथ रेप की वारदात साल 2001 से 2006 के बीच हुई थी। यह मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज हुआ था। आसाराम पिछले साढ़े 11 साल से जेल में हैं। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में साईं को उम्रकैद हुई है। वह सूरत की जेल में बंद है।

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