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सरकार का ईद या दिवाली की बधाई देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं… दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

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नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार का ईद या दिवाली की बधाई देना संविधान की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। दरअसल हाई कोर्ट उस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गणेश चतुर्थी के आयोजन पर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ बधाई दे रही है, धर्म परिवर्तन नहीं करा रही है, इसलिए यह संविधान विरोधी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी है।

हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2021 को नोटिस जारी कर केंद्र, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग को याचिका पर जवाब देने को कहा था। कोर्ट ने साफ किया था कि यह नोटिस केंद्र, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग को जारी किए जा रहे हैं, न कि राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम एल शर्मा ने कहा था कि वह ‘आप’ की मान्यता रद्द करने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य मंत्रियों को संवैधानिक कार्यालयों से हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संविधान और जनप्रतिनिधि कानून का ‘जानबूझकर उल्लंघन’ किया।

क्या है मामला?
याचिका में कहा गया था कि ‘आप’ के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी पूजा का आयोजन किया जिसका टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तय संवैधानिक सीमाओं के तहत राज्य किसी धार्मिक उत्सव को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई भी सरकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं दिखनी चाहिए।

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