9.4 C
London
Saturday, January 17, 2026
Homeअंतरराष्ट्रीयट्रंप ने खोज निकाली तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकने वाले कानून...

ट्रंप ने खोज निकाली तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकने वाले कानून की काट? बोले- सीरियस हूं

Published on

नई दिल्ली,

क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या अमेरिकी संविधान के तहत किसी भी शख्स का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना संवैधानिक है. ट्रंप कई मौकों पर इस पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इस पर दोबारा सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने उन तरीकों की चर्चा की, जिनसे वह तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं.

ट्रंप ने एनबीसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं और वह इसे लेकर गंभीर हैं.

इस दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वह कौन से तरीके हैं? इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं. यह पूछने पर कि क्या जेडी वेंस राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद वे ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंप देंगे? ट्रंप ने इस पर झट से कहा कि ये भी एक कारगर तरीका है लेकिन इसके अलावा भी कई और तरीके हैं. इनमें संविधान में संशोधन भी है.

बता दें कि अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा. ऐसा करने के लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी.ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में दो-तिहाई बहुमत से बिल पास कराना होगा. ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 2029 में पूरा होगा. अमेरिका में दो बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है. वह नवंबर 2024 में दूसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए थे.

ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए हो चुका है बिल पेश
ट्रंप कई मौकों पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं. नवंबर में चुनाव जीतने के बाद और फिर जनवरी में शपथ से पहले भी वह यही बात कह चुके हैं. इस बीच जनवरी में ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने एक बिल भी संसद में पेश किया था. ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में इस बिल को पेश किया गया था.

इस बिल में कहा गया था कि अगर कोई शख्स लगातार दो बार राष्ट्रपति रह चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता. लेकिन ट्रंप 2020 का चुनाव बाइडेन से हार गए थे. ऐसे में वह तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य हैं.

Latest articles

महंगाई भत्ते से वंचित होने पर जताया आक्रोश कर्मचारियों का प्रदर्शन

भोपाल।राज्य मंत्रालय सहित पूरे प्रदेश में सोमवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तृतीय वर्ग...

आयकर विभाग का गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर छापा

इंदौर।इंदौर स्थित बीओआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर्स के आवासों...

तलवार और पत्थर से हमला कर हत्या की कोशिश

भोपाल।कमला नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर तलवार और पत्थर से हमला कर...

चलती बाइक से छात्र को गिराकर पीटा

भोपाल।निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।...

More like this

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया

न्यूयॉर्क।वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया।...

राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत

नई दिल्ली।पुतिन का भारत दौरा आज दूसरे दिन भी जारी है। राष्ट्रपति भवन में...

हांगकांग में 35 मंजिलों वाली 8 इमारतें जलकर खाक, 44 लोगों की मौत

हांगकांग।हांगकांग के ताइ पो जिले में एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग...