आखिर कौन बेच रहा है शत्रु सम्पत्ति? गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा- CBI जांच के दिए गए आदेश

नई दिल्ली:

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि देश में 12,611 शत्रु सम्पत्तियां ऐसे लोगों द्वारा छोड़ी गई हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और चीनी नागरिकता ले ली। लोकसभा में डॉ ढाल सिंह बिसेन के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इन 12,611 शत्रु सम्पत्तियों में 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों और 126 चीनी नागरिकों से संबंधित हैं। शत्रु सम्पत्ति उन्हें कहा जाता है जो ऐसे लोगों द्वारा छोड़ी गई जिन्होंने बंटवारे के दौरान और 1962 के युद्ध के बाद भारत छोड़ दिया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया किअवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति की कथित बिक्री एवं पट्टे पर देने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये गए हैं। निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और सीईपीआई के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच एवं सीबीआई जांच शुरू की है।

निचले सदन में सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 6,255 शत्रु सम्पत्ति हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 4,088, दिल्ली में 659, गोवा में 295, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 158, गुजरात में 151, त्रिपुरा में 105, बिहार एवं मध्यप्रदेश में 94-94, छत्तीसगढ़ में 78 और हरियाणा में 71 शत्रु सम्पत्ति हैं।

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