नई दिल्ली
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने एसएसपी अवनील हंस को घटना का जिम्मेदार माना है। कोर्ट का कहना है कि हंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। SC का कहना है कि इसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। कोर्ट ने जनवरी में जांच के लिए समिति गठित की थी। अब बुधवार को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया था।
कोर्ट ने कहा, ‘पर्याप्त बल होने और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के रास्ते गुजरने की जानकारी दो घंटे पहले मिलने के बाद भी अवनीत हंस अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे।’ जनवरी में ही एपेक्स कोर्ट ने घटना में आपराधिक साजिश का एंगल और पंजाब पुलिस की भूमिका जांचने के लिए समिति गठित की थी। SC की पूर्व जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा समिति की अगुवाई कर रही थीं।
क्या था मामला
5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब दौरे पर थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के रास्ता रोके जाने के चलते उन्हें हुसैनीवाला से 30 किमी दूर 20 मिनट तक फंसा रहना पड़ा था। खास बात है कि इसके चलते पीएम बगैर कार्यक्रम में शामिल हुए ही वापस लौट गए। इस घटना के बाद जमकर सियासी बवाल हुआ था। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर गृहमंत्री की तरफ से तीन सदस्यीय समिति भी गठित की गई थी।
उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पीएम की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेज कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए थे। जनवरी में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। इधर, केंद्र सरकार और भाजपा ने राज्य की सरकार पर सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए थे। जबकि, पंजाब सरकार का कहना था कि पीएम मोदी ने अंतिम समय पर अपना रास्ता बदल लिया था।