दिल्ली शराब नीति घोटाले में AAP को आरोपी बना सकती ED, जांच एजेंसी से SC ने पूछा- आरोप क्या होगा?

नई दिल्ली

दिल्ली में शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि वह नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी (AAP) को एक आरोपी के रूप में जोड़ने पर विचार कर रहा है।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया, “हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच करने के लिए (धन शोधन निवारण अधिनियम की) धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं।” कोर्ट दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

ED ने मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और आप के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। जबकि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही पीठ ने पूछा कि क्या AAP को एक ही अपराध में आरोपी बनाया जाएगा या अलग से? ASG ने जवाब दिया कि यह एक ही अपराध होगा लेकिन एक अलग आरोप होगा। पीठ ने उनसे निर्देश प्राप्त करने और मंगलवार को अगली सुनवाई पर अदालत को सूचित करने को कहा।

ईडी की दलील पर आपत्ति जताते हुए मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “ED की ओर से आये वाक्य का असर कल के अखबारों में दिखेगा। यही उद्देश्य है।” पीठ ने कहा कि इस दलील से उसके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “यह ऐसा मामला नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रश्न बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि क्या यह वही अपराध है या नया है।”

4 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था कि ईडी के मामले के अनुसार अपराध की आय का प्राप्तकर्ता एक राजनीतिक दल था, न कि सिसोदिया। कोर्ट ने पूछा कि तब पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था, “जहां तक ​​पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि यह एक राजनीतिक दल के पास गया। वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है, आप इसका उत्तर कैसे देंगे? वह लाभार्थी नहीं हैं, राजनीतिक दल लाभार्थी है।”

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