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शराब घोटाला केस: आप सांसद संजय सिंह को मिल गई जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘खुली छूट’

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नई दिल्ली

लगातार मुश्किलों में घिर रही आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक बड़ी राहत खबर आई है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद संजय सिंह ने अपने आवास के बाहर पोस्टर-बैनर लगवा देकर ईडी को चुनौती दी थी कि वो उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार ईडी ने पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने कहा संजय सिंह को छह महीने से हिरासत में रखा गया है जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

ईडी की अनापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेंगी। अब आदेश की प्रति लोअर कोर्ट पहुंचेगी और जज जमानत की शर्तें तय करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी। संजय सिंह के लिए और भी अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दे दी है। जस्टिस खन्ना ने अपने आदेश में कहा, ‘जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संजय सिंह बाहर रहकर राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।’

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