15.8 C
London
Wednesday, April 22, 2026
Homeराजनीति'ट्रक ड्राइवर से निबंध क्यों नहीं लिखवाते, न्याय भी दौलत का मोहताज',...

‘ट्रक ड्राइवर से निबंध क्यों नहीं लिखवाते, न्याय भी दौलत का मोहताज’, पुणे पोर्श कांड पर बोले राहुल गांधी

Published on

नई दिल्ली,

पुणे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारने वाले किशोर को जमानत दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. 19 मई को पोर्श कार की टक्कर में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया.

वीडियो मैसेज में राहुल ने कहा, ‘अगर कोई बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर गलती से किसी को मार देते हैं तो उन्हें 10 साल जेल की सजा हो जाती है और चाभी उठाकर फेंक दी जाती है. लेकिन अगर कोई अमीर घर का 16-17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पीकर चलाता है और दो लोगों की हत्या करता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो.’

‘ऑटो ड्राइवर से क्या नहीं लिखवाते निबंध?’
उन्होंने कहा, ‘निबंध ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते, उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते.’ राहुल गांधी ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का. उनका जवाब आता है कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं. सवाल यह नहीं है, सवाल न्याय का है. अमीरों को और गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए. न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. इसीलिए हम लड़ रहे हैं. अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं.’

क्या है पूरा मामला?
हिट एंड रन की यह घटना 19 मई की सुबह की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के 15 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई.

कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था. हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था.

वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति
इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है. पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 304ए (लापरवाही से मौत) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Latest articles

पहलगाम हमले की बरसी: PM मोदी ने जान गंवाने वाले निर्दोषों को याद किया, कहा- आतंक के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक...

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एआई इम्पैक्ट समिट-2026 की तर्ज पर भारत के पहले एआई फेस्ट की मेजबानी

चंडीगढ़ l इंडिया एआई मिशन को मजबूती देने के लिए सीयू एआई मिशन लॉन्च...

अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती बरतें, कोताही बर्दाश्त नहीं: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कड़े निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने...

राजस्थान: पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार का ‘सुपर एक्शन’, दो दिन में ठीक हुए 1500 से ज्यादा हैंडपंप

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था...

More like this

एक जिला एक उत्पाद’ नीति से राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को मिल रही वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने...

1 अप्रैल से भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, 740 लोकेशन पर बढ़ेगी कलेक्टर गाइड लाइन

भोपाल राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। जिले की कुल...

इंद्रपुरी लेबर कॉलोनी को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन: पट्टा धारियों के घर तोड़ने की कार्रवाई का विरोध

भोपाल राजधानी के वार्ड 66 स्थित इंद्रपुरी लेबर कॉलोनी के निवासियों के आशियानों पर मंडरा...