9 C
London
Sunday, March 1, 2026
Homeराज्यनीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 65%...

नीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण रद्द

Published on

पटना:

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए SC, ST, EBC और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस के.वी.चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने 9 नवंबर, 2023 को पारित इस कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 11 मार्च, 2024 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हुई सुनवाई में, महाधिवक्ता पी.के.शाही ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि आरक्षण का यह फैसला इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण लिया गया था।

बिहार में नीतीश सरकार को आरक्षण पर बड़ा झटका
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने दलील दी थी कि सामान्य वर्ग में EWS के लिए 10% आरक्षण रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6)(b) का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का यह फैसला जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर लिया गया था, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर।

जानिए क्या हुआ कोर्ट में
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वाहनी मामलें में आरक्षण की सीमा पर 50 प्रतिशत का प्रतिबंध लगाया था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जातिगत सर्वेक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण किये जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले के बाद बिहार सरकार को SC, ST, EBC और OBC को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नए सिरे से विचार करना होगा।

Latest articles

इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, स्कूल पर मिसाइल गिरने से 40 छात्राओं की मौत

भोपाल मध्य-पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह इजराइल ने ईरान की...

नरेन्द्र मोदी ने अजमेर से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया

अजमेर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी...

मप्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की तैयारी, 90 दिन में एफआईआर और 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

भोपाल मप्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य...

घायल युवक को देख केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने रुकवाया काफिला खुद की गाड़ी से पहुँचाया अस्पताल

भोपाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और मानवता का...

More like this

मप्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की तैयारी, 90 दिन में एफआईआर और 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

भोपाल मप्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य...

गोविंदपुरा को विकास की नई सौगात: राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने किया 5.65 करोड़ के सड़क कार्यों का भूमिपूजन

भोपाल राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में...