संसद सत्र में शामिल हो सकेंगे सांसद राशिद इंजीनियर, दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी दो दिन की कस्टडी पैरोल

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कश्मीर के लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर को दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है। यह पैरोल टेरर फंडिंग केस में दी गई है। इससे वे चल रहे संसद के बजट सत्र में शामिल हो सकेंगे। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने राशिद इंजीनियर को 11 और 13 फरवरी को संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि उनके साथ पुलिस का पहरा रहेगा। उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। जैसे कि वो फोन, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही मीडिया या किसी और से बात कर सकते हैं।

पुलिस कस्टडी में संसद जाएंगे राशिद इंजीनियर
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पुलिस कस्टडी में ही सांसद राशिद इंजीनियर को लोकसभा ले जाया जाएगा और वापस लाया जाएगा। संसद के अंदर सुरक्षा व्यवस्था महासचिव के साथ विचार-विमर्श करके तय की जाएगी। इससे पहले अदालत ने 7 फरवरी को उनकी कस्टडी पैरोल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने सोमवार को उन्हें दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है। इससे वह मौजूदा संसद के बजट सत्र में शामिल हो सकेंगे।

बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए गए थे कोर्ट
राशिद इंजीनियर ने बजट सत्र में हिस्सा लेने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद NIA कोर्ट ने उन्हें कानूनी उलझन में छोड़ दिया। NIA कोर्ट के पास सांसदों/विधायकों के मामलों को देखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अंतरिम कस्टडी पैरोल मांगी। NIA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता अक्षय मलिक ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि राशिद को संसद में हिस्सा लेने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। उन्होंने पैरोल का कोई स्पष्ट उद्देश्य भी नहीं बताया है।

कोर्ट में सुरक्षा को लेकर हुई बहस
लूथरा ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राशिद को संसद में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट की आवश्यकता होगी, जो परिसर के अंदर सशस्त्र कर्मियों पर प्रतिबंधों के कारण मुश्किलें पैदा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि कस्टडी पैरोल एक सांसद का निहित अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे अनुरोध आमतौर पर शादी या शोक जैसे व्यक्तिगत कारणों से दिए जाते हैं।

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