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Sunday, February 22, 2026
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अब बार में काम कर सकेंगी बंगाल की महिलाएं, ममता बनर्जी सरकार ने पास किया बिल

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कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक नया कानून पास किया है। यह कानून महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देता है। पहले यह नियम नहीं था। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल में बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का मकसद ‘ओएन’ श्रेणी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर लगी रोक को हटाना है। सरकार का कहना है कि यह रोक भेदभावपूर्ण थी। ‘ओएफ’ श्रेणी की दुकानों से लोग शराब खरीदते हैं। ‘ओएन’ श्रेणी की दुकानों में बैठकर शराब पी जा सकती है।

श्रीमती भट्टाचार्य ने बिल पर चर्चा खत्म करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कानून के तहत राज्य सरकार को गुड़ जैसी जरूरी चीजों के वितरण पर नजर रखने का अधिकार होगा। इससे अवैध शराब बनाने वालों पर लगाम लगेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून से बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में भी बदलाव होगा। इससे चाय के छोटे बागानों को टैक्स में छूट मिलेगी। कोरोना महामारी के बाद से इन बागानों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार का कहना है कि इस बिल से कोई खास आर्थिक असर नहीं पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार प्रोत्साहन योजनाएं बंद करेगी
पश्चिम बंगाल सरकार अपनी पुरानी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने जा रही है। अब सरकार एक नई और आधुनिक योजना शुरू करने की तैयारी में है। उद्योग मंत्री शशि पांजा ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना निरसन विधेयक, 2025 पेश किया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि मौजूदा योजना 2001-02 से चल रही है। इसे चलाना अब मुश्किल हो गया है। खासकर पिछली लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय किए गए वादों को पूरा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि सीपीएम के शासन में ली गई जमीन का मुआवजा भी हमारी सरकार दे रही है। कई प्रोत्साहन योजनाओं का वादा बिना राज्य के खजाने की स्थिति को देखे ही कर दिया गया था।

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