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भारतीय मूल के कितने नागरिक हैं अमेरिकी? रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

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नई दिल्ली,

अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. अमेरिका में बसे विदेशी नागरिकों में भारतीय दूसरे नंबर हैं.कांग्रेसनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में 9.69 लाख से ज्यादा विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता दी गई. इनमें सबसे ज्यादा 1,28,878 नागरिक मेक्सिको के थे. दूसरे नंबर पर भारतीय थे. 2022 में अमेरिकी सरकार ने 65,960 भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता दी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 के आखिर तक 28,31,330 विदेशी मूल के नागरिक भारत से थे. जबकि, सबसे ज्यादा 1.06 करोड़ मेक्सिको मूल के अमेरिकी नागरिक थे. इसका मतलब हुआ कि अमेरिका में विदेशी मूल के नागरिकों में भारतीय दूसरी बड़ी संख्या में हैं. जबकि, चीनी मूल के अमेरिकी नागरिकों की संख्या 22.25 लाख थी.

वहीं, अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (USCIS) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 8.7 लाख विदेशी अमेरिकी नागरिक बने हैं. इनमें 1.1 लाख से ज्यादा मैक्सिको के नागरिक हैं, जो अब अमेरिकी बन गए हैं. इनके बाद 59,100 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली है. इनके अलावा 44,800 फिलिपींस और 35,200 डोमिनिकन रिपब्लिक के लोग अमेरिकी नागरिक बने हैं.

2023 के आखिर तक भारतीय मूल के 2.90 लाख से ज्यादा नागरिक ऐसे थे, जिनके पास ग्रीन कार्ड था. ग्रीन कार्ड मिलने के बाद अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान हो जाता है. हालांकि, इसमें भी काफी लंबा समय लगता है.किसी विदेशी को अमेरिकी नागरिकता हासिल करने से पहले ग्रीन कार्ड लेना होता है. ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेसिडेंट कार्ड भी कहा जाता है. ग्रीन कार्ड के लिए हर देश का अलग-अलग कोटा होता है. पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 11 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.

अमेरिका की नागरिकता बड़ी ही मुश्किल से मिलती है. इसके लिए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) में दी गई पात्रताओं को पूरा करना होता है. किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पांच साल तक अमेरिका का वैध स्थायी निवासी होना जरूरी है. अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अमेरिकी से शादी करता है तो उसे 3 साल तक वैध स्थायी निवासी होना जरूरी होता है.

साल 2023 में जिन विदेशियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई, उनमें से ज्यादातर 5 साल तक वैध स्थायी निवासी रहे थे. इनके बाद 3 साल तक वैध स्थायी निवासियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई. इन सबके अलावा आर्मी में सेवा देने वाले लोगों को भी कुछ छूट मिलती है.

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