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Monday, April 27, 2026
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केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत? ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस…

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नई दिल्ली

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी जेल में हैं। उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए 17 मई की तारीख तय की है। आज कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सीएम केजरीवाल का भी उदाहरण दिया, लेकिन काम न आया। इससे पहले 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया था, वहीं केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ के सामने कहा कि केजरीवाल का आदेश मुझ पर लागू होता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम इसे इस हफ्ते नहीं रख सकते। उन्हें भी समय दिया जाना चाहिए। लेकिन, सिब्बल ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तब तक लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार का समय खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूछा, ‘मेरे साथ पक्षपात क्यों किया जाए, मैं कहां जाऊं?’ इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमने उन्हें जितना संभव हो उतना कम समय दिया है। इससे कम नहीं हो सकता।’ सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी किया है।

सिब्बल की जज से तीखी बहस
सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत जल्दी सुनवाई नहीं करती है तो इसे खारिज भी कर सकती है। पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। सिब्बल ने कहा कि हम कभी इस तरह की दलीलें नहीं देते। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यह उचित नहीं है।जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने उन्हें सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। अगर आप सफल होते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि यह बात नहीं है कि मैं बाहर हूं या नहीं। मैं बाहर आने वाला हूं, यह मुझे पता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इस पूरी कवायद का मकसद वही है जो आप जानते हैं।

कोर्ट का सिब्बल से सवाल- क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं?
अदालत ने कहा कि अगर हम इसे शुक्रवार को भी रखते हैं, तो 99% संभावना है कि हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। यह गर्मियों की छुट्टी का आखिरी कार्य दिवस है। सिब्बल ने कहा कि हम एक मौका लेंगे। पीठ ने इस याचिका को 20 मई को सुनने पर जोर दिया। सिब्बल ने कहा कि अगर वह चुनाव में भाग नहीं ले सकते तो वह याचिका वापस ले लेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? आप इसे वापस लेना चाहते हैं?

17 मई को सुनवाई कर भी लें तो भी फैसला नहीं सुना पाएंगे
जजों ने कहा कि अगर वो 17 मई को भी मामले की सुनवाई कर लें, तो भी उसी दिन फैसला नहीं सुना पाएंगे और चुनाव 20 मई को हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव तो उसके बाद भी होने हैं। आखिर में, जजों ने 17 मई को सुनवाई तो मंजूर कर ली, लेकिन ये भी कहा कि वो सुन पाएंगे या नहीं, ये पक्का नहीं है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 2 फरवरी को स्थानीय अदालत ने ईडी को हिरासत में दे दी थी। सोरिन का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विपक्ष के नेताओं, खासकर उनके दल (भारत राष्ट्र समिति) के खिलाफ बदला लेने का “खेल” है।

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