नई दिल्ली,
ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक चीनी मालवाहक जहाज को हिरासत में लिया है. एक अधिकारी ने ये जानकारी दी.शुरुआती जानकारी के अनुसार, चीन से आए जहाज MJHEHAI 505 को पारादीप में रोका गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर जहाज को तुरंत नहीं रोका गया तो उसके पारादीप बंदरगाह से बाहर जाने का खतरा है. जहाज को एडमिरल्टी कानून के तहत रोका गया है.
बिलों को नहीं हुआ था भुगतान
बिलों का भुगतान न करने के मुद्दे पर जहाज अटका हुआ है. दरअसल, ‘लो सल्फर मरीन गैस ऑयल’ के लेनदेन को लेकर याचिकाकर्ता ट्रेडिंग फर्मों और शिपिंग अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था. माल भेजने वाली कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि जहाज का मालिक उसे 99.81 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहा.इसके बाद ट्रेडिंग कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज और दलीलें अदालत के समक्ष पेश की गईं. साक्ष्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई के लिए स्वीकार्य है क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं. अगर जहाज को रोकने का आदेश नहीं दिया जाता है तो आवेदक असंतुष्ट हो जाएगा और जो मामला दायर किया गया है वह भी अमान्य हो जाएगा. इसलिए इस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने तुरंत इस जहाज को पारादीप बंदरगाह पर रोके रखने का आदेश दिया.
