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सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 2 जून को सुनाया जाएगा निर्णय

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नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के बारे में निर्णय लेने के लिए 2 जून की तारीख तय की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान के बिंदु पर जैन और सिंह के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस दलाल ने कहा, ‘संज्ञान के मुद्दे पर दलीलें सुनी गईं। पक्षकारों को 24 मई तक अधिकतम पांच पृष्ठों का लिखित निवेदन, यदि कोई हो तो, दाखिल करने की छूट है। मामले पर स्पष्टीकरण के लिए 2 जून, 2025 की तिथि तय की जाए।’ जैन ने सिंह पर 19 जनवरी को एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह ने एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित साक्षात्कार में मानहानिकारक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि ईडी ने उनके (जैन के) घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया। जैन के अनुसार सिंह ने यह भी कहा कि आप नेता के नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है और यह संपत्ति भ्रष्टाचार और धनशोधन से अर्जित की गई है। इन आरोपों को सत्येंद्र जैन ने झूठा, बेबुनियाद और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। जैन ने अपने वकील के माध्यम से यह याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया कि विपक्षी नेता ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे बयान दिए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक साख को ठेस पहुंची है।

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