14.6 C
London
Sunday, May 10, 2026
Homeराष्ट्रीयअदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती… उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट...

अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती… उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जाहिर की

Published on

नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और वह भी कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा।उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, ‘हम ऐसी स्थिति नहीं ला सकते, जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है।’ उन्होंने कहा कि जब यह अनुच्छेद बनाया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे और अब 30 से अधिक हैं। हालांकि, आज भी 5 जजों की पीठ ही संविधान की व्याख्या करती है। उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या यह न्यायसंगत है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट की ओर से निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति भारत की सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं और केवल वही संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। फिर उन्हें एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है।’

उन्होंने कहा, ‘हाल ही में जजों ने राष्ट्रपति को लगभग आदेश दे दिया और उसे कानून की तरह माना गया, जबकि वे संविधान की ताकत को भूल गए। अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक ‘न्यूक्लियर मिसाइल’ बन गया है, जो चौबीसों घंटे न्यायपालिका के पास उपलब्ध है।’

पूर्व जजों पर निशाना साधा
धनखड़ ने ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धांत को लेकर भी पूर्व न्यायाधीशों पर निशाना साधा। उन्होंने एक पूर्व जज की ओर से लिखित पुस्तक के विमोचन समारोह का जिक्र किया, जिसमें इस सिद्धांत की प्रशंसा की गई थी। उन्होंने कहा, ‘केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ थी और फैसला 7 अनुपात 6 से हुआ था। इसे अब हमारी रक्षा का आधार बताया जा रहा है, लेकिन उसी के दो साल बाद 1975 में आपातकाल लगाया गया। लाखों लोगों को जेल में डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। फिर इस सिद्धांत का क्या हुआ?’

‘…तब ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धांत की रक्षा क्यों नहीं की गई’
उन्होंने सवाल उठाया कि जब आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 9 उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलट दिया, तब ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धांत की रक्षा क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा, ‘अब जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका की भूमिका निभाएंगे, संसद से ऊपर होंगे और उनके लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी। हर सांसद और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, लेकिन जजों पर यह लागू नहीं होता।’ धनखड़ ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि जनता इन सवालों को नहीं उठाती और उन्हें गुमराह करने वाली कथाएं परोसी जाती हैं।

Latest articles

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से बदल रही है चिरमिरी की तस्वीर

रायपुर। चिरमिरी के एसईसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग पीढ़ियों से कोयले की खदानों...

मुख्यमंत्री की ‘गांव चलो’ मुहिम: जाजोद की गलियों में सुबह-सुबह पहुंचे भजनलाल शर्मा, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'गांव चली सरकार' अभियान के तहत शुक्रवार...

सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा रहे साक्षी

कोलकाता/जयपुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। भाजपा नेता...

हाईवे किनारे बच्चों को खेलता देख सीएम मान ने रुकवाया काफिला, बीच मैदान पहुंच बढ़ाया हौसला

पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एक बेहद सरल और मिलनसार अंदाज...

More like this

तमिलनाडु में विजय का होगा ‘राजतिलक’, राज्यपाल से मिले, समर्थन का आंकड़ा हुआ पूरा

चेन्नई। तमिलनाडु में काफी मशक्कत के बाद आखिर टीवीके चीफ विजय को राज्यपाल से...

शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के अगले CM, कल सुबह लेंगे शपथ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के अगले सीएम शुभेंदु अधिकारी होंगे, ये फैसला BJP विधायक दल...