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ED ने बिना किसी समन के सीधे अरेस्ट किया… AAP नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा

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नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई समन जारी नहीं किया गया था। सिंह के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा जुलाई 2023 में उनके खिलाफ दी गई गवाही के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मनी लॉन्ड्रिंग मामले मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर दलीलें सुन रही थी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दो अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी।

सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा संजय सिंह का नाम पहली बार 19 जुलाई, 2023 को किसी दिनेश अरोड़ा द्वारा लिया गया। इस तिथि से पहले, उन्हीं दिनेश अरोड़ा के नौ बयान थे जिनमें उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया। अरोड़ा को अधीनस्थ अदालत ने माफी दे दी थी और मामले में सरकारी गवाह बना लिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सिंह को कोई समन जारी नहीं किया गया और ईडी के अधिकारी सीधे उनके घर आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कोर्ट की ओर से तिहाड़ अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि संजय सिंह को शपथ लेने के उद्देश्य से 19 मार्च को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित वापस जेल लाया जाए।

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