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गोधरा में ट्रेन जलाने वाले दोषी समय से पूर्व रिहाई के हकदार नहीं… सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की दलील

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अहमदाबाद/नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने कहा है कि 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दोषी राज्य की नीति के तहत समय से पूर्व रिहाई के लिए पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि गोधरा में ट्रेन जलाने के आरोपियों के लिए वह सजा पर बहस के दौरान फांसी की सजा की मांग करेंगे। इस मामले में इन दोषियों को हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है।

कोर्ट ने दोनों पक्ष के वकील से कहा है कि वह बताएं कि दोषियों को कितनी सजा दी गई थी और कितना वक्त जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तीन हफ्ते बाद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें 2002 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों ने जमानत की मांग की है।

राज्य सरकार ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह मामला सिर्फ ट्रेन के बोगियों पर पथराव भर का नहीं है बल्कि दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को लॉक कर दिया था और बाद में ट्रेन बॉगी को आग के हवाले कर दिया गया था जिससे कइयों की मौत हो गई थी।

27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि दोषियों की दलील है कि उनका रोल सिर्फ पथराव भर का था। लेकिन मेरी दलील है कि अगर बोगी बंद है और बाहर से पथराव हो रहा है और आग लगाई जा रही है तो यह सिर्फ पथराव नहीं है। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों वाली बोगी में आग लगा दी गई थी और उसमें 58 लोंगों को मौत हो गई थी। 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 11 को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि 20 को उम्रकैद दी थी। हाई कोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया और बाकी की उम्रकैद बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जो पेंडिंग है।

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