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दिल्ली में जारी रहेंगी ग्रैप-4 की पाबंदियां, पुलिस को फटकार, स्कूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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नई दिल्ली

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही के लिए फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत सोमवार को कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदूषण जांच के लिए चेक पोस्ट नहीं लगाना एक गंभीर चूक है। जस्टिस ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई पर विचार करेंगे। 18 नवंबर को GRAP-4 लागू होने पर सभी जगहों के बजाय सिर्फ 23 जगहों पर ही पुलिस तैनात की गई थी।

ग्रैप-4 की पाबंदियों में ढील से इनकार
वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 की पाबंदियों में ढील देने से इनकार कर दिया। स्कूल खुलने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को छात्रों के लिए नियमों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करे। कई छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही छात्र ऑनलाइन क्लास और एयर प्यूरीफायर का भी फायदा नहीं उठा पा रहे।

भारी वाहनों की एंट्री का फिर उठा मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ग्रैप-4 के नियमों की जांच के लिए 13 सदस्यों को कमिश्नर नियुक्त किया था। इन कमिश्नर ने 25 नवंबर को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि शहर के बॉर्डर पर कोई चेकपोस्ट नहीं हैं। राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। पीठ ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। वहां केवल MCD के टोल कलेक्शन कर्मचारी ही थे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ग्रैप-IV के तहत पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया? हम सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि CAQM ने निर्देश जारी किए थे, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि 18 नवंबर को राज्य और केंद्र सरकार ने पुलिस को क्या लिखित निर्देश दिए थे, यह दिखाएं। फरासत ने तब कहा कि 23 चेकप्वांइट्स पर पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश जारी किए गए थे, जहां से ट्रक शहर में एंट्री कर सकते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
इस पर कोर्ट ने कहा कि यह लापरवाही है। आप अपने ऑफिस में बैठकर तय करते हैं कि हम केवल इन 23 पॉइंट्स पर ही पुलिस तैनात करेंगे? हम CAQM को दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आपने वहां किसी को निगरानी के लिए रखा होता, तभी आप इस नतीजे पर पहुंच सकते थे कि ट्रक केवल इन एंट्री प्वाइंट्स से ही प्रवेश नहीं करते हैं।

पुलिस की कार्यशैली पर SC ने उठाए सवाल
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम नाकाफी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GRAP IV के तहत सभी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा।

स्कूल खोलने को लेकर CAQM ले फैसला
कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। कोर्ट ने छात्रों की समस्याओं को भी गंभीरता से लिया और CAQM को उनके लिए नियमों में ढील देने पर विचार करने को कहा। कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए 13 कमिश्नरों की रिपोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया है।

प्रदूषण पर लगाम के लिए उठाए जाएं जरूर कदम- SC
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई जगहों पर चेकपोस्ट नहीं थे और ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा रही थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

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