प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आफ़िफ़ अनवर हाशमी के खिलाफ ललितपुर जिले में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की FIR रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में दर्ज सामग्री से किसी भी प्रकार का संगठित अपराध साबित नहीं होता। इसलिए गैंगस्टर अधिनियम लगाए जाने का कोई आधार नहीं है।
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