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अगले CJI डीवाई चंद्रचूड़… पिता के फैसले तो खूब पलटे, सबसे बड़े न्‍यायिक पद पर भी मिसाल बनेंगे?

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नई दिल्‍ली

सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ बुधवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां राष्ट्रपति भवन में देश के 50वें सीजेआई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के पवित्र गलियारों से बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां उनके पिता लगभग सात साल और चार महीने तक प्रधान न्यायाधीश रहे थे, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वह 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक दो साल के लिए इस पद पर रहेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में अवकाशग्रहण करते हैं। वह न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 11 नवंबर 1959 को पैदा हुए और 13 मई 2016 को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गये थे।

पिता के कई फैसलों को पलटा
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता के ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट चुके हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक करार देना भी शामिल है। 2018 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्‍यता वाली पीठ ने पत्नी को पति का जायदाद की तरह पेश करने वाले प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आईपीसी की धारा 497 निरस्त की जाती है। वर्ष 1985 में तत्‍कालीन सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ के सामने भी आईपीसी की धारा 497 की वैधता का मामला उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को परिभाषित करने वाली इस धारा को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह असंवैधानिक नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2017 में ही अपने पिता के एक और पुराने फैसले को पलटा था। वो मामला आपातकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता का था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कौन-कौन से ऐतिहासिक फैसले दिए?
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं। इनमें अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले शामिल हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को जून 1998 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था और वह उसी वर्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय राजधानी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स करने के उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया और अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

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