नई दिल्ली,
कांग्रेस नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित आरोपों में दर्ज मुकदमे को रद्द की मांग वाली याचिका पर अब अगले महीने होगी सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.
पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. 3 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी.
कब का है मामला?
निचली अदालत ने भी पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया था. पवन खेड़ा ने दो साल पहले यानी 17 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए उनका नाम उद्योगपति गौतम अदाणी से जोड़ा था.इसके बाद 20 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शरुआती जांच के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.
