नई दिल्ली
साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसवाले पर बंदूक तान जान से मारने की धमकी देने वाले शाहरुख पठान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसको 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसके बीमार पिता की देखभाल के लिए यह जमानत दी है। शाहरुख 3 अप्रैल 2020 से जेल में है। उसे 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने किया था जमानत का विरोध
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने शाहरुख पर कुछ शर्तें लगाकर जमानत मंजूर कर ली। पुलिस का तर्क था कि शाहरुख एक गंभीर अपराध में शामिल है और जमानत मिलने पर वह भाग सकता है या फिर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की चिंता यह भी थी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
पिता की देखभाल के लिए मिली शाहरुख को जमानत
शाहरुख पठान ने अपनी जमानत याचिका में अपने पिता की खराब सेहत का हवाला दिया था। उसने बताया कि उसके पिता आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उसके परिवार में कोई और पुरुष सदस्य नहीं है जो उनके पिता की देखभाल कर सके। ऐसे में पिता की देखभाल के लिए उसकी उपस्थिति जरूरी है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके मुताबिक-
– शाहरुख को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को देना होगा
– उसे फोन हमेशा एक्टिव रखना होगा
– उसे हर दूसरे दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी लगानी होगी
– दिल्ली दंगा मामले के किसी भी अन्य आरोपी या गवाह से वो संपर्क नहीं करेगा।
शाहरुख पर क्या है आरोप
यह मामला साल 2020 का है, जब दिल्ली दंगे सामने आए थे। इसमें काफी हिंसा और संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसी दौरान शाहरुख पठान की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी पर बंदूक ताने हुए नजर आया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। इस घटना ने देश भर में काफी हंगामा मचाया था।