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उमर अब्दुल्ला को झटका! दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की तलाक वाली याचिका

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नई दिल्ली :

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है।

फैमिली कोर्ट के फैसले में खामी नहीं
अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उनके साथ क्रूर आचरण किया है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें फैमिली कोर्ट के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता अपने प्रति शारीरिक या मानसिक, ऐसे किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे जिसे क्रूर कृत्य कहा जा सके। निचली अदालत ने 30 अगस्त 2016 को अब्दुल्ला की तलाक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ‘क्रूरता’ या ‘परित्याग’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।

पहले बढ़ाई थी खर्च की राशि
इससे पहले हाई कोर्ट ने इस साल सितंबर में अंतरिम गुजारा भत्ते के मुद्दे पर भी एक फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने पायल और उनके दो बेटों की अपील मंजूर करते हुए मासिक खर्चे की रकम बढ़ा दिया था। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वह पत्नी को भरण पोषण के लिए हर महीने डेढ़ लाख रुपये और दोनों बेटों को उनकी पढ़ाई के लिए 60-60 हजार रुपये दें।

गुजारा भत्ता बढ़ाने का किया था अनुरोध
पायल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गुजारा भत्ते की रकम बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस मामले में 26 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने पायल को 75 हजार रुपये और उनके बेटे को पढ़ाई के लिए 19 साल की उम्र तक 25 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था। पायल ने इस फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में पायल का तर्क था कि यह रकम काफी कम है। वहीं, दोनों बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है।

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