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चुनावी नियमों में बदलाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस ने उठाई ये मांग

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नई दिल्ली,

चुनाव संबंधी नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है.

उन्होंने लिखा, ‘चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है. इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.’

जयराम रमेश ने आगे लिखा, ‘यह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है. चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेज़ी से कम हो रही है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा.’

क्या हुआ है बदलाव
बता दें कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके. चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया था, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके. अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

नियम 93 के अनुसार, चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे. संशोधन में दस्तावेजों के बाद इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार जोड़ा गया है. कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अलग-अलग बताया कि संशोधन के पीछे एक अदालती मामला ट्रिगर था. इस बारे में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवार के पास पहले से ही सभी दस्तावेजों और कागजात तक पहुंच है.

इस संबंध में नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है. इस अस्पष्टता को दूर करने और मतदान की गोपनीयता के उल्लंघन और मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज के एक व्यक्ति द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के संभावित दुरुपयोग के गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम में संशोधन किया गया है.

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