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ये ‘भोजपुरी अश्लीलता’ क्या है… दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील को लगा दी फटकार, हनी सिंह के गाने से जुड़ा है मामला

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नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक वकील को बहस के दौरान ‘भोजपुरी अश्लीलता’ शब्द का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई। अदालत ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि हनी सिंह के नए गीत ‘मेनियाक’ में महिलाओं को ‘यौन वस्तु’ के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें गीत के बोल में बदलाव का निर्देश दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह गीत स्पष्ट रूप से कामुकता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को यौन इच्छा की वस्तु के रूप में चित्रित करके दोहरे अर्थ का प्रयोग करता है। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि गाने में ‘भोजपुरी अश्लीलता’ है।

‘अश्लीलता का कोई क्षेत्र नहीं’
बेंच ने कहा, ‘‘यह ‘भोजपुरी अश्लीलता’ क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता। इसे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी भोजपुरी को अश्लील न कहें। यह क्या है? अश्लीलता अश्लील है। फूहड़ता फूहड़ है। कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है। अश्लीलता अश्लीलता है, कोई क्षेत्र नहीं।’’ चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘क्या आपने शारदा सिन्हा के बारे में सुना है? फिर यह भोजपुरी अश्लीलता क्या है?’

‘दिक्कत है तो FIR दर्ज कराएं’
याचिकाकर्ता के वकील ने जब कहा कि यह गाना इंटरनेट पर लोकप्रिय हो रहा है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो बेंच ने कहा कि अगर वह गाने के बोलों से आहत हैं तो उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।

अदालत ने कहा, ‘हम कोई परमादेश जारी नहीं कर सकते। परमादेश राज्यों और राज्य निकायों के खिलाफ जारी की जाती हैं। आपका मामला सार्वजनिक कानून के तहत नहीं है। यह निजी कानून के तहत है। अगर आप अश्लीलता से आहत हैं, तो आपराधिक कानून प्रणाली के तहत उपाय है। एफआईआर या शिकायत दर्ज कराएं।’

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