आगरा:
उत्तर प्रदेश के आगरा से पांच साल की बच्ची से रेप का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। घटना 18 मई की है। बच्ची के साथ मंदिर में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसका वीडियो वायरल कर दिया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। दरअसल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
आगरा के इस रेप के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का मामला है। विशेष जज पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने वीडियो वायरल करने के आरोपी तमाम लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष जज ने कार्रवाई पूरी कर कोर्ट को इससे अवगत कराने को कहा है।
क्या है मामला?
आगरा के जगदीशपुरा इलाके से एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। बच्ची की मां ने जगदीशपुरा थाने में केस दर्ज कराया। पवित्र उर्फ पम्पी पर आरोप लगाया गया कि उसने 18 मई को मंदिर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
कोर्ट ने लिया संज्ञान
विशेष जज पॉक्सो कोर्ट सोनिका चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। विशेष जज ने मामले में नाराजगी जताते हुए जगदीशपुरा के थानाध्यक्ष या केस की जांच करने वाले आईओ को वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों का कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए, एक्शन लेकर रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराएं।